Rajasthan Palanhar Yojana 2024: राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के के लिए पालनहार योजना की शुरुआत 08-02-2005 की गई थी। इस योजना के तहत पहले अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को सहायता राशि दी जाती थी लेकिन अब इस योजना के तहत सभी अनाथ बच्चों को सहायता राशि दी जाती है क्योंकि राज्य में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता बचपन में ही काल के गाल में समा गए ऐसे बच्चों को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना के अंतर्गत प्रति महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, विस्तृत जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
Rajasthan Palanhar Yojana 2024(Overview)
योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना 2024 |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री राजस्थान |
कब शुरू की गयी | 08-02-2005 |
किसके लिए | राजस्थान के सभी अनाथ बच्चों के लिए |
योजना का उद्देश्य | अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता धनराशि | ₹1000 प्रतिमाह |
आयु सीमा | जन्म से 18 वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in |
राजस्थान पालनहार योजना क्या है?
राजस्थान पालनहार योजना 2024 के अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है उनके पालन-पोषण एवं शिक्षा आदि के लिए सरकार द्वारा पालनहार अनुदान दिया जाता है प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ₹500 प्रतिमाह एवं जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तब से लेकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ₹1000 प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है इसके अलावा इस योजना के तहत कपड़े, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु ₹2000 प्रतिवर्ष अनाथ बच्चों को वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है।
राजस्थान पालनहार योजना का उद्देश्य
अक्सर यह देखा गया है कि हमारे समाज में कई बच्चे बहुत छोटी सी उम्र में अपने मां-बाप को खो देते हैं तब उनके सामने दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उन्हीं के अपने चाहने वाले उन बच्चों से दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उनका मानना यह रहता है कि इन बच्चों का भरण पोषण कहां से किया जायेगा और उस समय बच्चों को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा Rajasthan Palanhar Yojana 2024 की शुरुआत की गयी।
राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना शुरू करने का उद्देश्य था कि अनाथ बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था किसी संस्था में ना करके बल्कि समाज के ही भीतर बालक-बालिकाओं के किसी रिश्तेदार या परिवार में से कोई इच्छुक व्यक्ति इन बच्चों को स्वीकार करते हुए पारिवारिक माहौल में इनकी शिक्षा, भोजन, कपड़ा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं दे सके। इसके लिए सरकार प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान करती रहेगी।
Rajasthan Palanhar Yojana के लिए पात्रता
- राजस्थान के अनाथ बच्चे.
- ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास की सजा पाये हों.
- ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो और उनकी विधवा माता निराश्रित पेंशन की पात्र हो, इनकी अधिकतम तीन संताने इसका लाभ ले सकती हैं.
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संतानों को इसका लाभ दिया जायेगा.
- पुर्नविवाहित विधवा की संतान को भी इसका लाभ दिया जायेगा.
- ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता एड्स से पीडित हों उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतानों को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
- ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता विकलांग हों उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
- तलाकशुदा/परित्यक्ता के बच्चे भी इस योजना से लाभान्वित होंगे.
- पालनहार की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल में भेजना अनिवार्य है.
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पालनहार का भामाशाह नम्बर (EID/UID Number).
- पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्र.
- आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय रु. 1.20 लाख).
- बच्चे का आधार कार्ड.
- अनाथ का पालन-पोषण प्रमाण पत्र.
- आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र.
- बच्चों के अनाथ होने की दशा में उनके माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र.
- बच्चे के माता-पिता को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होने की दशा में कोर्ट का आदेश.
- माता-पिता के तलाक/पुनर्विवाह की दशा में संबंधित प्रमाण पत्र.
- अगर माता-पिता को एड्स है तो, राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.
- माता-पिता के विकलांग होने की दशा में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र.
- यदि माता-पिता को कुष्ठ रोग है तो चिकित्सा विभाग द्वारा जारी कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र.
राजस्थान पालनहार योजना द्वारा मिलने वाली सहायता राशि
राजस्थान पालनहार योजना द्वारा प्रत्येक अनाथ पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेश करने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से पालनहार को अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कपड़े, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी वाले बच्चों को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है।
पालनहार योजना राजस्थान में आवेदन कैसे करे?
राजस्थान पालनहार योजना 2024 के अंतर्गत जो भी इच्छुक पालनहार अपना आवेदन करना चाहते हैं तो वह लोग नीचे दिए गए कुछ स्टेप को फॉलो करके अपना आवेदन आसानी से कर सकते हैं-
- पालनहार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर ले और इसे प्रिंट कर ले.
- अब इसमें मांगी गयी समस्त जानकारी को अच्छे से भर लें और फोटो को चचस्पा कर ले.
- अब इसमें मांगे गए समस्त दस्तावेज को संलग्न करने के बाद उक्त अनुदान आवेदन शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला के अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा किया जाएगा.
- इस प्रकार से आपका Palanhar Yojana Rajsthan 2024 में आवेदन पूर्ण हो जायेगा.
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नीचे दिए गये लिंक से आवेदन फॉर्म, योजना स्टेट्स एवं घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं-
Palanhar Yojana Form | पीडीएफ फाइल |
Palanhar Yojana Status | Click here |
Palanhar Yojana Ghoshna Patra pdf | पीडीएफ फाइल |
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दोस्तों इस आर्टिकल में राजस्थान पालनहार योजना अंतर्गत समस्त जानकारी देने का प्रयास किया गया है अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं की आपको यह जानकारी कैसी लगी. धन्यवाद,